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पुरानी IPC धाराओं पर हुई विस्तृत चर्चा,पारा चौकी प्रभारी ने नए BNS कानूनों की दी जानकारी

BNS कानूनों की दी जानकारी

पुरानी IPC धाराओं पर हुई विस्तृत चर्चा,पारा चौकी प्रभारी ने नए BNS कानूनों की दी जानकारी

सुल्तानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के पारा चौराहा पर शनिवार को भारतीय दंड संहिता की पुरानी धाराओं पर विस्तृत चर्चा आयोजित की गई। कार्यक्रम में पारा चौकी प्रभारी चंद्रशेखर सोनकर ने नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी।चौकी प्रभारी ने बताया कि सन् 1860 से लागू भारतीय दंड संहिता देश की न्याय प्रणाली की रीढ़ रही है, लेकिन अब नए कानून BNS के लागू होने से इसमें कई संशोधन और बदलाव किए गए हैं। उन्होंने धारा 302 (हत्या), 420 (धोखाधड़ी), 376 (बलात्कार) और 120B (आपराधिक षड्यंत्र) जैसी महत्वपूर्ण धाराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनकी समझ नए कानूनों को सही ढंग से लागू करने में मदद करेगी♦।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए आपराधिक कानूनों को लेकर जागरूकता बढ़ाना बेहद आवश्यक है,ताकि आम नागरिकों को भी कानूनी प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके।चर्चा में चौकी प्रभारी के साथ कांस्टेबल इंद्रेश यादव, विशाल यादव, आमिर फिरदौस और पंकज कुमार ,प्रधान प्रतिनिधि अजीज अहमद, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष राजधर शुक्ला, ईशा खान, सरदार,मनिक लाल सहित क्षेत्र के कई सम्मानित लोग उपस्थित रहे।कार्यक्रम के अंत में चौकी प्रभारी ने कहा कि ऐसे जन-जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कानून की बारीकियों को जनता तक पहुंचाना पुलिस की जिम्मेदारी है।

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