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*जून माह का निःशुल्क राशन 30 मई से 10 जून तक वितरित होगा,अधिकारी रखेंगे निगरानी* सुलतानपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जून माह का निःशुल्क राशन 30 मई से 10 जून 2025 तक वितरित किया जाएगा। इस दौरान अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा।अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। यह वितरण ई-वेइंग से लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य ने बताया कि वितरण की अंतिम तिथि 10 जून 2025 है। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सकेगा, उन्हें अंतिम दिन मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन दिया जाएगा।पूर्ति विभाग ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे शासन की मंशा के अनुरूप वितरण कार्य को नोडल व पर्यवेक्षक अधिकारियों की उपस्थिति में पारदर्शिता से संपन्न करें। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को वितरण अवधि में लगातार भ्रमणशील रहकर वितरण कार्य की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित विक्रेता पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी।राशन वितरण को सुचारु एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

सुल्तानपुर

जून माह का निःशुल्क राशन 30 मई से 10 जून तक वितरित होगा,अधिकारी रखेंगे निगरानी

सुलतानपुर(राकेश यादव )राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जून माह का निःशुल्क राशन 30 मई से 10 जून 2025 तक वितरित किया जाएगा। इस दौरान अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा।अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। यह वितरण ई-वेइंग से लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से किया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी जीवेश कुमार मौर्य ने बताया कि वितरण की अंतिम तिथि 10 जून 2025 है। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सकेगा, उन्हें अंतिम दिन मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से राशन दिया जाएगा।पूर्ति विभाग ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे शासन की मंशा के अनुरूप वितरण कार्य को नोडल व पर्यवेक्षक अधिकारियों की उपस्थिति में पारदर्शिता से संपन्न करें। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों को वितरण अवधि में लगातार भ्रमणशील रहकर वितरण कार्य की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित विक्रेता पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी।राशन वितरण को सुचारु एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

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