New Income Tax Bill: संसद में पेश हो सकता है नया इनकम टैक्स बिल, कानून बनते ही बदल जाएंगी ये बड़ी चीजें

New Income Tax Bill: इस नए इनकम टैक्स बिल का मुख्य उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है. इससे आम लोगों को ज्यादा राहत मिलेगी और टैक्स नियमों का अनुपालन करना आसान होगा.
New Income Tax Bill: केंद्र सरकार आज संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती है. मोदी सरकार ने 7 फरवरी 2025 को इस विधेयक को मंजूरी दी थी. यह नया कानून छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा. आपको बता दें, इस नए बिल के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को बजट पेश करने के दौरान देश को बताया था.
क्या बदलाव लाएगा नया इनकम टैक्स बिल?
इस नए इनकम टैक्स बिल का मुख्य उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को आसान, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है. इससे आम लोगों को ज्यादा राहत मिलेगी और टैक्स नियमों का अनुपालन करना आसान होगा. इस बिल में इन बड़े सुधारों की उम्मीद की जा रही है.
- टैक्स नियमों का सरलीकरण – जटिल टैक्स नियमों को हटाकर नई व्यवस्था को आसान बनाया जाएगा.
- छूट और कटौतियों में बदलाव – टैक्स बचाने के लिए मिलने वाली छूटों और कटौतियों को तर्कसंगत बनाया जाएगा.
- अनुपालन (Compliance) में सुधार – टैक्स रिटर्न भरना और अन्य प्रक्रियाएं अधिक सरल होंगी.
- विवाद समाधान सिस्टम को मजबूत करना – टैक्स संबंधी मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जाएगा.
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रावधान – ऑनलाइन लेनदेन और डिजिटल बिजनेस को ध्यान में रखते हुए नए नियम जोड़े जाएंगे.
पुराने कानून को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी?
मौजूदा आयकर अधिनियम 60 साल से ज्यादा पुराना है और समय के साथ इसमें कई जटिलताएं आ गई हैं. इससे आम आदमी और कंपनियों के लिए टैक्स नियमों को समझना और लागू करना मुश्किल हो गया था. नया विधेयक इन कमियों को दूर करेगा और भारत के टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा.
टैक्स स्लैब में हुआ है बदलाव
बजट 2025 के दौरान नए टैक्स स्लैब की घोषणा की गई थी. इसके अनुसार-
- 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
- 4 लाख से 8 लाख तक – 5% टैक्स
- 8 लाख से 12 लाख तक – 10% टैक्स
- 12 लाख से 16 लाख तक – 15% टैक्स
- 16 लाख से 20 लाख तक – 20% टैक्स
- 20 लाख से 24 लाख तक – 25% टैक्स
- 24 लाख से अधिक की आय पर – 30% टैक्स
पहले नो-टैक्स सीमा 7 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी और उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा.